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RCom Loans: अनिल अंबानी का दावा, तीन चीनी बैंकों को कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं दी गई

व्यवसायी अनिल अंबानी ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने तीन चीनी बैंकों से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा की गई उधारी के लिए कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं दी है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2020 06:30 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 07:54 PM (IST)
RCom Loans: अनिल अंबानी का दावा, तीन चीनी बैंकों को कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं दी गई
RCom Loans: अनिल अंबानी का दावा, तीन चीनी बैंकों को कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं दी गई

नई दिल्ली, पीटीआइ। व्यवसायी अनिल अंबानी ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने तीन चीनी बैंकों से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा की गई उधारी के लिए कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं दी है। ब्रिटेन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को तीन चीनी उधारदाताओं को 717 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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हालांकि, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई को एक व्यक्तिगत गारंटी दी है, जिसने 1,200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अपील दायर की है।

उन्होंने कहा, एसबीआई और चीनी बैंक दोनों मामलों में उधार एक समूह की कंपनी द्वारा किए गए हैं और यह व्यक्तिगत नहीं हैं। समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (RInfra) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए, अंबानी ने कहा कि उन्होंने केवल अटॉर्नी की शक्ति पर हस्ताक्षर किए हैं जो चीनी बैंकों को एक गैर-बाध्यकारी पत्र को एग्जिक्यूट करने तक सीमित है।

रिलायंस इन्फ्रा के एक बयान में अंबानी ने कंपनी के चेयरमैन के हवाले से कहा, 'जिस आधार पर दावा किया गया था, गारंटी उसके द्वारा ट्रांसफर नहीं थी।' 

अंबानी को पिछले साल एक अलग मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एरिक्सन को 462 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। रिलायंस इन्फ्रा ने कहा यह चीनी बैंकों द्वारा दावे का मुकाबला करने के लिए भारत में उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ उठाते हुए किया गया।

बयान में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जमा करने में असमर्थता ने ब्रिटेन की अदालतों में अपना बचाव बंद कर दिया है। बयान में अनिल अंबानी के हवाले से कहा गया है, 'यूके कोर्ट के आदेश के अनुसार, कथित गारंटी के तहत बकाया अंतिम राशि का आकलन आरकॉम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।'


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