Move to Jagran APP

ICICI बैंक पर RBI ने लगाया 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

RBI ने ICICI बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगा दिया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 29 Mar 2018 01:11 PM (IST)Updated: Thu, 29 Mar 2018 02:24 PM (IST)
ICICI बैंक पर RBI ने लगाया 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह
ICICI बैंक पर RBI ने लगाया 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली (रॉयटर्स)। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिडेट पर 589 मिलियन रुपये (9.04 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक पर ये जुर्माना हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) गाइडलाइन्स का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

loksabha election banner

यह जुर्माना केंद्रीय बैंक ने एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। गुरुवार को आरबीआई ने यह जानकारी अपने एक बयान में दी है।

हालांकि आरबीआई ने इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि कैसे आइसीआइसीआइ बैंक उसके नियमों का पालन करने में असमर्थ रहा। बैंकों के लिए एचटीएम सेगमेंट के तहत रखी गई सिक्योरिटीज की राशि (जिनके लिए पेपर्स को परिपक्वता तक रखा जाता है और इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता) के बारे में बताना अनिवार्य होता है।

आरबीआई बैंकों को एचटीएम से सिक्योरिटीज को बेचने की स्वतंत्रता कुछ शर्तों और डिस्क्लोजर नियमों के तहत देता है।

बैंक ने वीडियोकॉन लोन मामले में जारी किया बयान:

आईसीआईसीआई बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा, “बोर्ड को बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूर्ण विश्वास है। तथ्यों को देखने के बाद ही बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव समेत भ्रष्टाचार की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, उनका उद्देश्य केवल बैंक और उसके प्रमुख की छवि खराब करना है।"


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.