NBFC को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट के कर्ज पर परिचालन प्रारंभ की तिथि एक साल बढ़ाने की छूट
अभी तक बैंकों को उन्हीं वाणिज्यिक रीयल एस्टेट परियोजनाओं के लिए दिए गए कर्ज पर डीसीसीओ को बढ़ाने की अनुमति थी
नई दिल्ली, पीटीआइ। कोराना वायरस से उत्पन्न आर्थिक ठहराव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए कर्ज पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने (डीसीसीओ) की तारीख अतिरिक्त एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दे दी है। परिचालन शुरू करने की तिथि में ऐसे विस्तार को ऋण पुनर्गठन नहीं माना जाएगा।
अभी तक बैंकों को उन्हीं वाणिज्यिक रीयल एस्टेट परियोजनाओं के लिए दिए गए कर्ज पर डीसीसीओ को बढ़ाने की अनुमति थी, जिसमें परियोजना में देरी की वजह प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर है। ऐसे मामलों में डीसीसीओ को एक साल अतिरिक्त बढ़ाने की अनुमति है। यह एक साल के सामान्य विस्तार के अतिरिक्त है। ऐसे मामलों को ऋण पुनर्गठन के रूप नहीं गिना जाता।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मीडिया से बातचीत में कहा, 'अब एनबीएफसी द्वारा वाणिज्यिक रीयल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए कर्ज पर भी इसकी अनुमति होगी।' दास ने कहा कि इस कदम से एनबीएफसी के अलावा रीयल एस्टेट कंपनियों को भी राहत मिलेगी।