PPF, RD में नहीं जमा कर पाए हैं न्यूनतम रकम, तो भी नहीं लगेगा जुर्माना
लॉकडाउन की वजह से कई निवेशक समय पर अपने खातों में पैसा जमा नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से यह फैसला लिया गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ कर दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि योजनाओं पर 30 जून, 2020 तक जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ है।
31 मार्च को विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, 'वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं में न्यूनतम राशि निवेश नहीं करने पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ कर दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि योजनाओं पर 30 जून, 2020 तक जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ है।
दरअसल, लॉकडाउन की वजह से कई निवेशक समय पर अपने खातों में पैसा जमा नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से यह फैसला लिया गया है।
हालांकि, यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक आवश्यक न्यूनतम राशि का निवेश नहीं किया है, तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जुर्माना नहीं लिया जाएगा, इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। यदि आप मई महीने के लिए समय पर राशि जमा नहीं करते हैं तो फिर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा।
न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना
यदि PPF खाते में आपने एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश नहीं किया है तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। आप 50 रुपये और न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये का भुगतान करके खाते को दोबारा चालू करा सकते हैं।