Move to Jagran APP

पुराने नोट चलाने का आज आखिरी दिन, 30 दिसंबर के बाद हर कोई जमा नहीं कर पाएगा 500 और 1000 के नोट

आज 30 दिसंबर के बाद देश में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा नहीं किये जा सकेंगे

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 30 Dec 2016 10:21 AM (IST)Updated: Fri, 30 Dec 2016 06:59 PM (IST)
पुराने नोट चलाने का आज आखिरी दिन, 30 दिसंबर के बाद हर कोई जमा नहीं कर पाएगा 500 और 1000 के नोट

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। आज 30 दिसंबर के बाद देश में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा नहीं किये जा सकेंगे। इसके बाद 31 मार्च 2017 तक केवल विशेष परिस्थितिजन्य कारण के आधार पर हलफलनामा देकर ही पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक में जमा हो सकेंगे। लेकिन यह भी तभी हो सकेगा, जब रिजर्व बैंक जमाकर्ता के तर्कों से पूरी तरह संतुष्ट हो। इनके अलावा जिसके पास भी दस से यादा पुराने नोट पाए जाएंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा।

loksabha election banner

नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद ऐसे नागरिक जो नौ नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि में किन्हीं खास वजहों से देश से बाहर रहे हों, उन्हें ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी। ऐसे लोगों और उनके बाहर रहने की मान्य वजहों की जानकारी केंद्र सरकार अधिसूचना के लिए अलग से बताएगी। अधिसूचना में ही उन श्रेणियों के लोगों की जानकारी दी जाएगी जिन्हें रिजर्व बैंक में औपचारिकताएं पूरी करके पुराने नोट जमा करने की अनुमति होगी।

रिजर्व बैंक में जमा कराना तभी संभव होगा जब रिजर्व बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि नोट जमा कराने वाले व्यक्ति की देश से बाहर होने की वजह जायज है। अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि अभी इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।

अध्यादेश में 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अलबत्ता यह तय कर दिया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी संख्या में पुराने नोट रख पाएगा। सामान्य व्यक्तियों को पांच सौ या एक हजार रुपये के दस नोट ही अपने पास रखने की इजाजत होगी। इसके अलावा शोध अथवा मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करने वालों को ऐसे 25 नोट रखने की अनुमति होगी। साथ ही अदालत की इजाजत से किसी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक होने पर पुराने नोट रखने की इजाजत होगी।

इस नियम का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये या फिर जब्त किए गए नोट की कीमत के पांच गुना के बराबर जुर्माना देना होगा। साथ ही रिजर्व बैंक को दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी यादा हो, जुर्माना देना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.