PMC Bank के ग्राहक अब खाते से निकल सकेंगे 25 हजार रुपये, पहले 10 हजार थी लिमिट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई के नए निर्देश मुताबिक, अब ग्राहक पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से 10000 रुपये की जगह 25,000 रुपये निकाल सकेंगे। बैंक के खाताधारक छह माह के दौरान 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा दस हजार थी, जबकि शुरुआत में आरबीआई ने एक हजार निकालने की सीमा तय की थी। ग्राहकों के पास चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर कोई अन्य खाता हो वे अपने किसी भी प्रकार के खाते से पच्चीस हजार रुपये निकाल सकेंगे।
Reserve Bank of India: Reserve Bank Enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd to Rs 25,000. pic.twitter.com/Y11XH8eTv7
— ANI (@ANI) October 3, 2019
मालूम हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले दिनों पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर अगले छह महीने तक किसी भी तरह की व्यावसायिक लेनदेन पर पाबंदियों एलान किया था। RBI ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जमाकर्ता अपने बचत बैंक खाता, करेंट बैंक खाता या अन्य किसी भी खाते से 1,000 रुपये से अधिक रकम नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा आरबीआई से लिखित में मंजूरी के बिना पीएमसी पर किसी भी तरह का लोन देने या उसे रिन्यू करने, किसी तरह के निवेश, जमा राशि स्वीकार करने की भी पाबंदी लगा दी गयी है।
आरबीआई का कहना है कि पीएमसी बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है।