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रिटायरमेंट से पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF के पैसे, जानें क्‍या हैं नियम और प्रक्रिया

कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पीएफ के रुपयों को रिटायरमेंट से पहले ही निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आप किस तरह यह पैसा निकाल सकते हैं।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Fri, 24 May 2019 12:32 PM (IST)Updated: Sun, 26 May 2019 09:14 AM (IST)
रिटायरमेंट से पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF के पैसे, जानें क्‍या हैं नियम और प्रक्रिया
रिटायरमेंट से पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF के पैसे, जानें क्‍या हैं नियम और प्रक्रिया

नई दिल्‍ली (बिजनेस डेस्‍क)। भारत सरकार द्वारा यह नियम लागू है कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन को अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी EPF जमा करना होगा। ईपीएफ वह निधि है जिससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं। इस प्रक्रिया में हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी पीएफ काटा जाता है। यह हिस्सा कर्मचारी और कर्मचारी के संगठन दोनों की ओर से जमा किया जाता है। पीएफ की राशि पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्राप्त होता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पीएफ के रुपयों को रिटायरमेंट से पहले ही निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि, रिटायरमेंट से पहले आप किस तरह यह पैसा निकाल सकते हैं।

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सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट पर जाएं और अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। इसके बाद Manage पर क्लिक करें और अपना KYC चेक कर लें। इसके बाद Online Services पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें। यहां पर पूरे पैसे निकालने, लोन और एडवांस के लिए कुछ पैसा निकालने और पेंशन के लिए पैसा निकालने के ऑप्शन होते हैं। आज जिस ऑप्शन के लिए योग्य हैं वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा।

कब निकाल सकते हैं EPF से पैसे?

यदि ग्राहक दो महीने से बेरोजगार है तो 100 प्रतिशत निकासी कर सकता है। अपनी संतान, भाई/बहन या स्वयं की शादी हो तो कर्मचारी हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए ग्राहक को सेवा करते हुए 7 साल पूरे होने चाहिए। सात साल की सेवा पूरी करने के बाद ईपीएफ सदस्य स्वयं की या अपनी संतान की शिक्षा के लिए अपनी हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत मय ब्याज तीन निकासी कर सकता है। वहीं पांच साल तक की सेवा पूरी कर चुके ईपीएप सदस्य कुछ शर्तों के साथ घर या फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम निधि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार इसके बाद आप अपने क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन भर दें। कुछ दिनों के बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ईपीएफ की राशि क्रेडिट हो जाएगी। 

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