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    PF खाते से शादी के लिए कितना निकाल सकते हैं पैसा, क्या है इसे लेकर नियम ?

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    इस महंगाई के जमाने में शादी में लाखों का खर्चा होना मामूली बात हो गई है। कई लोग शादी के लिए पर्सनल लोन तक ले लेते हैं। अगर आप भी शादी के लिए पीएफ से प ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। हर महीने की सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। वैसे तो ये पैसे रिटायरमेंट होने पर मिलते हैं। लेकिन कुछ स्थिति में आप ये पैसे पहले भी निकाल सकते हैं। पीएफ नियंत्रण करने वाली संस्था ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 

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    इन बदलावों का पीएफ लाभार्थी को बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे पहले शादी के लिए आप पीएफ खाते से 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे। लेकिन अब आप 5 बार तक निकासी कर सकते हैं। 

    कितना निकाल सकते हैं पैसा?

    ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार पीएफ खाते में जमा रकम का 100 फीसदी तक निकाला जा सकता है। हालांकि आपके खाते में 25 फीसदी बैलेंस रहना चाहिए ताकि आपको ईपीएफओ से मिलने वाले ब्याज का फायदा मिलता रहें। 

    आप पीएफ से अपनी शादी या भाई-बहन और बच्चे की शादी के लिए निकासी कर सकते हैं। 

    आइए अब जानते हैं कि निकासी के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा?

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1: सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2:  यहां अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें।

    स्टेप 3: लॉगिन के बाद Online Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। 

    स्टेप 4:  इसके बाद क्लेम फॉर्म-31, 19, 10C & 10D विकल्प चुनें

    स्टेप 5: यहां वो बैंक खाता नंबर दर्ज करें, जो आपके पीएफ से लिंक हो। 

    स्टेप 6: अब निकासी के लिए Form 31 विकल्प चुनें।

    स्टेप 7: ‘Purpose for which advance is required’ ऑप्शन में ड्रॉप-डाउन कर ‘Marriage’ विकल्प चुनें

    स्टेप 8: अब प्रूफ के लिए शादी का निमंत्रण पत्र स्कैन कर इसे अपलोड कर दें। 

    स्टेप 9:  अंत में नियम और शर्तें स्वीकार कर और अपना आवेदन सबमिट कर दें। 


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