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एसोचैम ने की पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की मांग

इसके अलावा एसोचैम ने कहा कि मंडी कर सड़क कर और वाहन कर को भी जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे कारोबार से जुड़ी बाधाओं को दूर

By NiteshEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 03:54 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 08:25 AM (IST)
एसोचैम ने की पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की मांग
एसोचैम ने की पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की मांग

नई दिल्ली, (पीटीआइ)। उद्योग मंडल एसोचैम ने गुरुवार को पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल करने की मांग की। साथ ही स्टांप शुल्क कुछ स्थानीय एवं राज्य करों को भी इसमें मिलाने की मांग की गई। एसोचैम की ओर से जीएसटी परिषद को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है, 'पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखने की दो साल की अवधि पूरी हो चुकी है। इन पदार्थों के जीएसटी के बाहर होने से कारोबार की लागत में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।'

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इसके अलावा एसोचैम ने कहा कि मंडी कर, सड़क कर और वाहन कर को भी जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे कारोबार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को सुचारू तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे करों के व्यापक प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। उद्योग मंडल ने जीएसटी परिषद को यह भी सुझाव दिया है कि विभिन्न शुल्कों की वापसी के लिए दिए जाने वाले चालान की बिक्री और बाजार संवर्धन कार्यों पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए।


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