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ये काम नहीं किया तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, Income Tax विभाग ने किया स्पष्ट

PAN Card-Aadhaar Card Linking 27 जनवरी 2020 के आंकड़े के मुताबिक 17.58 करोड़ लोगों ने अब तक अपने पैन को 12 अंक की बॉयोमैट्रिक पहचान संख्या से लिंक नहीं कराया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 04:34 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 08:08 AM (IST)
ये काम नहीं किया तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, Income Tax विभाग ने किया स्पष्ट
ये काम नहीं किया तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, Income Tax विभाग ने किया स्पष्ट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अगर आपने 31 मार्च, 2020 तक अपने Permanent Account Number (PAN) को Aadhaar से लिंक नहीं कराया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा यानी किसी काम का नहीं रह जाएगा। पैन कार्ड और आधार को लिंक कराने की समयसीमा अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब इस काम के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 27 जनवरी, 2020 तक के आंकड़े के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा चुका है। हालांकि, 17.58 करोड़ लोगों ने अब तक अपने पैन को 12 अंक की बॉयोमैट्रिक पहचान संख्या से लिंक नहीं कराया है।  

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31 मार्च तक है समयसीमा

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा है, ''एक जुलाई, 2017 तक जिन लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है, उन्हें धारा 139 एए के सब-सेक्शन (2) के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी देनी है। 31 मार्च, 2020 तक ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा।''

PAN-Aadhaar Linking नहीं कराना पड़ सकता है भारी

CBDT ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयकर नियमों में संशोधन करते हुए Rule 114AAA को शामिल किया। यह नया नियम PAN को निष्क्रिय बनाने के नियमों से जुड़ा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों के पैन निष्क्रिय हो जाएंगे, उनके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत पैन की सूचना नहीं देने के लिए निर्दिष्ट कार्रवाई की जा सकती है।  

SC ने 2018 में Aadhaar को दी थी मान्यता

आयकर विभाग ने कहा है कि जो लोग 31 मार्च, 2020 के बाद पैन को आधार से लिंक करेंगे, उनके पैन कार्ड आधार नंबर लिंक करने की तारीख से एक्टिव होंगे। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से मान्य करार दिया था। इसके साथ ही इस बॉयोमैट्रिक पहचान संख्या को इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन कार्ड आवंटन के लिए अनिवार्य बना दिया था। 


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