ITR Filing Date: सरकार ने पैन-आधार लिंक करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई
आयकरदाता वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित या संशोधित रिटर्न अब 31 जुलाई 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोनवायरस महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयकरदाता वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित या संशोधित रिटर्न अब 31 जुलाई, 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
Deadline to link Aadhaar with PAN extended till March 31, 2021: Official statement
— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2020
Govt extends deadline for filing I-T returns for FY2018-19 by a month till July 31, 2020: Statement
— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2020
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समयसीमा को भी 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।इससे पहले सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समयसीमा 30 जून तय की थी।
सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है।
छोटे एवं मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने एक लाख रुपये तक का सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि एक लाख रुपये से अधिक कर जवाबदेही वाले करदाताओं के लिए सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करने की समयसीमा को नहीं बढ़ाया गया है। एक लाख से अधिक का सेल्फ एसेसमेंट टैक्स निर्धारित तारीख तक ही जमा करना होगा और देरी से भुगतान करने पर ब्याज देय होगा।