नोट बदलने पर सरकार और आरबीआई के नियमों में अंतर
नोटबंदी के नियमों में अस्पष्टता को लेकर सरकार व उसकी एजेंसियां एक बार फिर सवालों के घेरे में है।
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो): नोटबंदी के नियमों में अस्पष्टता को लेकर सरकार व उसकी एजेंसियां एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नोट बंदी के नियमों में रोजाना हो रहे बदलाव पर देश के नामी गिरामी अर्थविद और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को नोट एक्सचेंज को लेकर सरकार व आरबीआई के मत में भिन्नता एकदम सामने आ गई।
पुराने नोट बैंकों से एक्सचेंज (गुरुवार 24 नवंबर) को समाप्त हो गया। सरकार की तरफ से शाम को यह भी घोषणा की गई कि पुराने नोट एक्सचेंज नहीं होंगे और छूट प्राप्त जगहों (पेट्रोल पंप आदि) पर 1000 के नोट स्वीकार भी नहीं होंगे। लेकिन शुक्रवार को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि उसके काउंटरों से एक हजार के पुराने नोटों को भी बदला जा सकेगा। एक व्यक्ति को अधिकतम दो हजार रुपये बदलने की अनुमति होगी। यह पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली घोषणाओं और रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नियमों में तालमेल का अभाव झलका है।