कल रात से इन जगहों पर भी नहीं चलेंगे पुराने नोट, जानिए
2 दिसंबर के बाद से पेट्रोल पंप और एयरलाइंस टिकटों की खरीद में पुराने नोट स्वीकार नहीं होंगे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से पेट्रोल पंप और एयरलाइंस टिकिटों की खरीद में अब तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से आई खबर के मुताबिक 2 दिसंबर के बाद से पेट्रोल पंप और एयरलाइंस टिकटों की खरीद में पुराने नोट स्वीकार नहीं होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले यह छूट 24 नवंबर तक दी थी, हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया गया था। वित्त मंत्रायल का मानना है कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले कमिशन लेकर पुराने नोट बदलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप वालों को ऑयल कंपनी को पैसा चैक से देना होता है, ऐसे में जब पेट्रोल पंप पर पांच सौ के पुराने नोट आते हैं तो वह उन्हें बैंक में जमा कर देते हैं और नए नोटों को कमीशन लेकर बदलने के काम में लगा देते हैं। खबरें तो यह भी सुनने में आई हैं कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले 30-35 फीसदी कमीशन ले रहे हैं।
30 दिसंबर तक आप बदलवा सकते हैं नोट:
जानकारी के मुताबिक आप 500 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंक में बदलवा सकते हैं। इतना ही नहीं 31 मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी पुराने नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि अभी जरूरी सेवाओं सरकारी अस्पताल, दूध बूथ जैसे जगहों पर 500 के पुराने नोट मान्य होंगे।