अब छह साल का रिफंड भी कर सकेंगे क्लेम
जो लोग पिछले छह वर्षो का आयकर रिफंड क्लेम नहीं कर पाए हैं, उनके लिए राहत की बात है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) द्वारा जारी सर्कुलर के तहत अब वे भी क्लेम कर पाएंगे। अभी तक इसकी मियाद अधिकतम दो वर्ष तक थी।
जागरण संवाददाता, आगरा। जो लोग पिछले छह वर्षो का आयकर रिफंड क्लेम नहीं कर पाए हैं, उनके लिए राहत की बात है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) द्वारा जारी सर्कुलर के तहत अब वे भी क्लेम कर पाएंगे। अभी तक इसकी मियाद अधिकतम दो वर्ष तक थी।
दरअसल, कई मामलों में करदाता अधिक टैक्स चुका देते हैं। सीए आलोक अग्रवाल का कहना है कि अक्सर रिटर्न दाखिल करने या फिर बैंक द्वारा भुगतान के दौरान टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स (टीडीएस) काटने पर ऐसा होता है।
जब करदाता वर्ष भर का लेखा-जोखा मिलाता है, तब उसे जानकारी हो पाती है कि उसने तो ज्यादा कर जमा कर दिया है। अभी तक प्रावधान था कि ऐसे करदाता दो साल के भीतर ज्यादा कर की वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन कर सकते थे। सर्कुलर के तहत अब करदाता पिछले छह वर्षो का रिफंड क्लेम भी कर पाएंगे। क्लेम करने के लिए क मिश्नर इनकम टैक्स को पत्र लिखना होता है।
मंशा बेहतर तालमेल बनाने की
सीए आशुतोष शर्मा के मुताबिक सरकार की मंशा करदाताओं से बेहतर तालमेल बनाने की है। यही वजह है कि इस वर्ष ऐसे कई सर्कुलर जारी किए गए हैं, जिनमें करदाता को कई सहूलियत दी गई हैं।