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न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देना संभव नहीं: सरकार

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये देना संभव नहीं है। बुधवार को सरकार ने सदन को यह जानकारी दी। ईपीएस-95 का संचालन ईपीएफओ करता है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, ‘ईपीएस-95 एक अंशदायी योजना है। इसके

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Thu, 14 May 2015 09:22 AM (IST)Updated: Thu, 14 May 2015 09:28 AM (IST)
न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देना संभव नहीं: सरकार

नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये देना संभव नहीं है। बुधवार को सरकार ने सदन को यह जानकारी दी। ईपीएस-95 का संचालन ईपीएफओ करता है।

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राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, ‘ईपीएस-95 एक अंशदायी योजना है। इसके सभी देयों के भुगतान फंड की संपत्तियों से होते हैं। योजना को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाए बिना न्यूनतम पेंशन की उच्चतम सीमा को 3,000 रुपये करना संभव नहीं है। यदि केंद्र इसमें अपना अंशदान 1.16 से बढ़ाकर 8.33 फीसद करता है, तो इससे सरकार पर बहुत आर्थिक बोझ बढ़ेगा।’

मालूम हो, भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये करने का सुझाव दिया था।

समिति ने कहा था कि इसके लिए सरकार को योजना में अपने अंशदान को बढ़ाना चाहिए।

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