इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर लग सकती है 10,000 रुपये तक की पेनल्टी
तय तारीख तक इनकम टैक्स फाइल न करने पर करदाताओं को 10,000 रुपये तक की पेन्लटी देनी पड़ सकती है
नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर HR डिपार्टमेंट की ओर से पिछले साल का फॉर्म 16 आपको मिल गया है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी न कीजिए। तय तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इस साल बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वाले करदाताओं पर पेनल्टी लगाने की बात कही है। पेनल्टी की अधिकतम सीमा 10000 रुपये रखी गई है।
टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के उद्देश्य से सरकार ने इस साल से पेनल्टी को इंट्रोड्यूज किया है। यह पेनल्टी उन करदाताओं पर लगेगी जो अंतिम तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। यह पेनल्टी दो हिस्सों में है। ऐसे में एक्सपर्ट तय तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहे हैं।
पेनल्टी केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर ही लगेगी। ऐसे करदाता जिनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ गलती हो गई है अगर वे अंतिम तारीख के बाद अपने रिटर्न में कुछ सुधार करते हैं तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
यह भी ध्यान रखें कि 31 मार्च 2018 के बाद कोई भी सैलरी क्लास अपना बीते वित्तवर्ष का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इससे पहले करदाताओं के पास बीते वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प मौजूद था।