पुराने नोट रखने पर जेल नहीं सिर्फ भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना
31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने वालों को सजा के प्रावधान के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद सरकार ने गुरुवार को इस पर स्पष्टीकरण दिया
नई दिल्ली। 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने वालों को सजा के प्रावधान के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद सरकार ने गुरुवार को इस पर स्पष्टीकरण दिया। इसके मुताबिक अब पुराने नोट रखने वालों को जेल की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
बैन किए गए 500-1000 के नोट रखने पर जुर्माने के प्रावधान वाला अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यह अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेश में कुछ मामलों में चार वर्ष की जेल सजा का भी उल्लेख था। वहीं, पकड़ी गई राशि का पांच गुना जुर्माना लगाने की बात भी कही गई थी। इस पर सरकार ने अब स्पष्टीकरण दिया है।
इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के नोट को अमान्य करने के कदम को तार्किक बनाने के लिए इन नोटों के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार के दायित्व को खत्म करने वाले अध्यादेश को भी मंजूरी दी थी।
बैन हो चुके नोटों को इस अध्यादेश से कुछ चुनिंदा आरबीआई के शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक जमा कराने की सीमित सुविधा दी जाएगी। साथ ही तय समयसीमा के बाद यदि किसी के पास बहुत अधिक संख्या में बंद हो चुके नोट पाए जाएंगे तो उन पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार सरकार को इस अध्यादेश के माध्यम से मिलेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश को प्रभावी किया जाएगा।
मौजूदा समय में 30 दिसंबर तक पुराने नोटों को बैंकों में जमा किया जा सकता है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद 15.4 लाख करोड़ रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया गया है, जिसके बदले बैंकों में अबतक 14 लाख करोड़ रुपए के नोट या तो जमा हुए हैं या उन्हें बदला गया है।