पाकिस्तान और बंग्लादेश जाने वाली बसों पर IGST नहीं लगेगा
जीएसटी काउंसिल ने परिवहन के इस्तेमाल में लाई जाने वाली बसों एवं ट्रकों को आईजीएसटी से छूट प्रदान की है
नई दिल्ली (जेएनएन)। यात्रियों को परिवहन के लिए दिल्ली-लाहौर और कोलकाता-ढाका मार्गों पर चलने वाली बसों के उपयोग पर इंटिग्रेटेड-जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ट्रकों, टैंकरों, जहाजों और कंटेनरों को अंतरराज्यीय सामान और सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत इंटिग्रेटेड-जीएसटी (IGST) नाम दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल ने ऐसे वाहनों को टैक्स छूट प्रदान की है जिन्हें वस्तुओं एवं यात्रियों को लाने ले जाने और वस्तुओं में सुधार के लिए उन्हें ले जाने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने फैसला लिया है कि यात्री बस और नई दिल्ली से लाहौर और कोलकाता से ढाका जाने वाली बस सेवा से संबंधित किसी भी पुर्जों, ईंधन और उपभोग्य पदार्थ (कंज्यूमरेबल) पर आईजीएसटी लागू करने से छूट प्रदान की जाएगी। यानी इन पर इंटिग्रेटेड-जीएसटी लागू नहीं होगा।
क्या है आई-जीएसटी:
इंटिग्रेटेड-जीएसटी (IGST) एक विशेष प्रकार का कर है जो केंद्र सरकार की ओर से उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू किया जाता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती हैं। यह एक नया कर नहीं है। आईजीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) या राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के भुगतान के समय किया जा सकता है।
जीएसटी काउंसिल ने एक ही कंपनी के सामान को एक राज्य के एक स्थान से से दूसरे राज्य के दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने वाले वाहनों को आईजीएसटी में छूट देने का निर्णय किया है। इन वाहनों में ट्रेन, बस, ट्रक, टैकर, ट्रेलर, वैसल्स और कंटेनर हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उन वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी जिनका इस्तेमाल वस्तुओं के पारगमन (लाना-ले जाना) और यात्रियों को लाना ले जाना, ये दोनों या फिर मरम्मत और रखरखाव संबंधी कामों में किया जाता है।
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