Move to Jagran APP

Nirmala Sitharaman Press Conference Highlights: टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, कंपनियों को छूट

COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यह बात कही।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 05:31 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 10:34 AM (IST)
Nirmala Sitharaman Press Conference Highlights: टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, कंपनियों को छूट
Nirmala Sitharaman Press Conference Highlights: टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, कंपनियों को छूट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश इस समय घातक कोरोनावायरस के संकट से जूझ रहा है। सरकार ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। इसके तहत कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया है तो कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वायरस की वजह से जनजीवन और सामान्य कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए GST Return, Income Tax रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के वैधानिक एवं रेगुलेटरी उपाय किए। इसका लक्ष्य आम लोगों, बैंक ग्राहकों एवं कंपनियों और कारोबारियों को विभिन्न नियमों के अनुपालन में छूट देना है।

loksabha election banner

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान जो बाते कहीं, उन्हें आप इन बिन्दुओं की मदद से समझ सकते हैं:

1. मिनिमम बैंक बैलेंस के मोर्चे पर राहतः वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन माह तक बैंक कस्टमर्स को मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने की दरकार नहीं होगी। फिलहाल ग्राहकों को अपने बैंक खाते में हर महीने एक निश्चित राशि मेंटेन करना होता है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने हाल में अपने सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।

2. किसी भी बैंक के एटीएम से कितने भी बार निकालिए पैसे: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगले तीन माह तक आप किसी भी बैंक से कितने भी बार पैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में बैंक अपने एटीएम से पांच बार एवं दूसरे बैंकों के एटीएम से तीन बार निशुल्क पैसे निकालने की सुविधा देते हैं।

3. आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्दः वित्त मंत्री ने कहा कि COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना की घोषणा के बेहद करीब है।

4. Income Tax रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ी: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट फाइन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है।

5. देर से TDS जमा करने पर शुल्क में कमीः सीतारमण ने कहा कि देर से Tax Deduction at Source (TDS) जमा करने पर लगने वाले ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है।

6. PAN Card को अब 30 जून तक आधार से कर सकते हैं लिंकः वित्त मंत्री ने बताया कि PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करने की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस काम के लिए सरकार की ओर से दी गई समयसीमा 30 मार्च को समाप्त हो रही थी।

7. GST Return फाइल करने की मियाद बढ़ी: सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटी रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को कोई ब्याज, लेट फीस, जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं, बड़ी कंपनियों को किसी तरह का लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा लेकिन ब्याज देना होगा। हालांकि, इसके लिए ब्याज की दर को घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है।

8. सबका विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ीः इस योजना के तहत लोग 30 जून तक अपनी बकाया राशि जमा करा सकते हैं। लोगों से इसके लिए अलग से ब्याज नहीं लिया जाएगा।

9. कस्टम क्लियरेंस को अनिवार्य सेवाओं में किया गया शामिल: सीतारमण ने कहा कि कस्टम क्लियरेंस को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया गया है। साथ ही यह व्यवस्था हर दिन पूरे 24 घंटे काम करेगी।

10. कंपनियों के लिए भी घोषणाएं: नई कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने की घोषणा के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि कंपनियों के लिए बोर्ड बैठक आयोजित करने की अनिवार्यता में 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। यह मोहलत अगली दो तिमाही के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब एक करोड़ रुपये से अधिक का डिफॉल्ट होने पर ही कंपनी के खिलाफ IBC के तहत मामला चलेगा। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक अगर चीजें बेहतर नहीं हुई तो सरकार IBC की धारा सात, धारा नौ और धारा 10 को छह माह के लिए स्पेंड कर सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.