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Cyrus Mistry बनाम Tata Sons: एनसीएलएटी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका की खारिज, फैसले में बदलाव से इनकार

Tata Sons TCS और रतन टाटा ने समूह के चेयरमैन पद पर मिस्त्री को फिर से बहाल करने के NCLAT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 11:45 AM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 03:52 PM (IST)
Cyrus Mistry बनाम Tata Sons: एनसीएलएटी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका की खारिज, फैसले में बदलाव से इनकार
Cyrus Mistry बनाम Tata Sons: एनसीएलएटी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका की खारिज, फैसले में बदलाव से इनकार

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने Tata Sons एवं साइरस मिस्त्री से जुड़े मामले में 18 दिसंबर को दिये गए अपने फैसले में किसी तरह के संशोधन के आग्रह को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण के फैसले में बदलाव को लेकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपील दायर की थी। इससे पहले रविवार को मिस्त्री ने कहा था कि अपीलीय अदालत में जीत के बावजूद वह पद पर नहीं लौटना चाहेंगे। NCLAT के फैसले एक पखवाड़े बाद रविवार को उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि Tata Sons के शीर्ष पद पर नहीं लौटना चाहते हैं। इससे समूह के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता की स्थिति खत्म होने के आसार हैं।  

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मिस्त्री ने यह बयान इस मामले में उच्चतम में सुनवाई से पहले दिया है। Tata Sons, TCS और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने समूह के चेयरमैन पद पर मिस्त्री को फिर से बहाल करने के NCLAT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया है। मिस्त्री ने अपने बयान में कहा था, ''गलत जानकारियों के साथ चल रहे अभियान को खत्म करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे पक्ष में NCLAT के फैसले के बावजूद मैं Tata Sons के कार्यकारी चेयरमैन पद एवं TCS, Tata Teleservices और Tata Industries के डायरेक्टर पद पर लौटने को इच्छुक नहीं हूं।''

उल्लेखनीय है कि 2016 में मिस्त्री को नाटकीय रूप से टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। इसके बाद एन चंद्रेशखरन को समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद मिस्त्री ने इस मामले को लेकर NCLAT का दरवाजा खटखटाया था।


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