NCLAT में Intex और एंबिएंस के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी याचिका खारिज
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इंटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश को सही ठहराया है
नई दिल्ली, पीटीआइ। एनक्लैट ने टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेक्स के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका कंपनी के एक कर्जदाता की ओर से दाखिल की गई थी। इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने रियल एस्टेट डेवलपर एंबिएंस को भी राहत दी है। उसने नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एंबिएंस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था।
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इंटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश को सही ठहराया है। इस मामले में एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने कंपनी के परिचालन कर्जदाता द्वारा दाखिल याचिका को दावों के गलत पाए जाने के चलते खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एनक्लैट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान एनक्लैट ने पाया कि याचिकाकर्ता और इंटेक्स के बीच पहले से विवाद चल रहा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि हमें इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आता, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं।
इससे पहले एनसीएलटी ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले को दर्ज कराने से पहले दोनों पक्षों के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान भी हुआ था। गौरतलब है कि यह मामला आइपीएल टीम गुजरात लायंस से जुड़ा है। इंटेक्स के पास इस टीम का मालिकाना हक था। शिकायतकर्ता एवलॉन स्पोर्ट्स ने इसके लिए प्रायोजकों का प्रबंध किया था।
एंबिएंस के मामले में विस्तारा आइटीसीएल इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी की पीठ ने एंबिएंस लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने इसी वर्ष 22 अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे 27 अगस्त को सुनाया गया। लेकिन इससे पहले नौ जुलाई को एनसीएलटी की पीठ का एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया था। एंबिएंस के डायरेक्टर राज सिंह गहलोत ने इस आदेश को एनक्लैट में चुनौती दी थी।