NPS Rules: 1 फरवरी से बदल जाएंगे एनपीएस का यह अहम नियम, नहीं मिलेगी अकाउंट होल्डर को यह सुविधा
NPS Withdrawal Rules हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव देखने को मिलता है। कुछ दिनों में फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। यह महीना वित्तीय तौर पर काफी जरूरी है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। वहीं एनपीएस के नियमों में भी बदलाव होगा। इस आर्टिकल में जानते हैं कि अगले महीने एनपीएस नियमों में क्या बदलाव होगा?

बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। 1 फरवरी 2024 से एनपीएस (NPS) से पैसे निकासी के नियम बदल जाएंगे। यह नियम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बदला गया है। इसको लेकर पीएफआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 1 फरवरी 2024 से अकाउंट होल्डर को डिपॉजिट अमाउंट से 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी।
वर्तमान में यह नियम लागू नहीं हुआ है। यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
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एनपीएस अकाउंट से कब-कब कर सकते हैं पैसे विड्रॉ
नेशनल पेंशन सिस्टम कुछ खास स्थिति में पैसे विड्रॉ करने की सुविधा देता है। इन स्थिति में पैसे निकाल सकते हैं।
- घर खरीदने के लिए अकाउंट होल्डर एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
- बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए अकाउंट होल्डर निकासी के लिए आवेदन दे सकता है।
- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तब भी पैसे निकाले जा सकते हैं।
- कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी पैसे विड्रॉल की सुविधा मिलती है।
- अगर अकाउंट होल्डर विकलांगता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए पैसे निकाल सकता है।
- कौशल विकास के खर्च के लिए भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
ये है शर्तें
- अगर अकाउंट 3 साल पुराना है तब ही अकाउंट से पैसे विड्रॉ किया जा सकता है।
- टोटल डिपॉजिट अमाउंट के एक-चौथाई राशि से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
- अकाउंट होल्डर केवल 3 बार ही पैसे विड्रॉ कर सकता है।
एनपीएस अकाउंट से कैसे करें पैसे विड्रॉल
- एनपीएस अकाउंट से निकासी के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दर्ज करनी होती है।
- अकाउंट होल्डर को पैसे निकालने की वजह बतानी होगी। इसके अलावा उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करना होगा।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट देने के बाद Central Recordkeeping Agency इस आवेदन को प्रोसेस करता है।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट के प्रोसेस होने के कुछ दिन के बाद अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
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