NCLT का निर्देश: जेट के कर्जदाताओं को 15 दिन में अंतरिम कोष जारी करें
इसके बाद कर्जदाताओं ने अपनी पिछली बैठकों में अंतरिम वित्तपोषण उपायों को मंजूरी दी थी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज के कर्जदाताओं को 15 दिन के भीतर कुछ अंतरिम कोष जारी करने को कहा है। कर्जदाताओं ने जेट के लिए 63 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 10 करोड़ रुपये का वितरण पहले ही कर दिया है। हालांकि, अन्य बैंक येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्सिस की ओर से अपने हिस्से का कोष जारी नहीं किया गया है।
जेट एयरवेज के समाधान पेशेवर ने 20 सितंबर को एनसीएलटी में अपील कर एयरलाइन के कर्जदाताओं को अंतरिम कोष जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। मार्च से एयरलाइन के इन कर्जदाताओं के पास एयरलाइन की 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इससे पहले कर्जदाताओं ने एयरलाइन की रोजाना की जरूरतों को पूरा करने और समाधान पेशेवर के शुल्क के लिए 63 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी थी।
समाधान पेशेवर ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया था कि यदि अंतरिम वित्तपोषण समय पर नहीं किया जाता है, तो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया रुक जाएगी। इसके बाद कर्जदाताओं ने अपनी पिछली बैठकों में अंतरिम वित्तपोषण उपायों को मंजूरी दी थी।
गौरतलब है कि गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल महीने में अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। जिसके बाद कंपनी के करीब 20,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया। कंपनी पर कर्जदाताओं के अलावा कर्मचारियों का वेतन, विमान पट्टेदारों का बकाया देने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे इसके परिचालन पर रोक लगानी पड़ी।