COVID-19: छोटे टैक्सपेयर्स को राहत, टैक्स में कम कटौती का सर्टिफिकेट 30 जून तक मान्य
COVID-19 की वजह से पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए आयकर विभाग ने यह फैसला किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्रालय ने COVID-19 से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए कम टैक्स या शून्य टैक्स कटौती का आवेदन करने वालों को राहत देने का मंगलवार को ऐलान किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक आदेश के जरिए ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिनका कम या शून्य TDS/TCS कटौती का आवेदन निपटारे के लिए लंबित है। विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था और अगर उनका आवेदन लंबित है तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ाई जा रही है। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स को 2019-20 में कम या शून्य कटौती का सर्टिफिकेट जारी किया गया था और जो वित्त वर्ष 2020-21 में इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनके सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।
वहीं, कई ऐसे लोगों ने कम या शून्य टैक्स कटौती के लिए आवेदन किया है, जिन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिला था। CBDT ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं ऐसे मामले के निपटारे की प्रक्रिया में संशोधन किया है।
In view of hardships faced by taxpayers due to #COVID19 pandemic, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) issues notification easing the process of issuing of certificates for lower rate/nil deduction/collection of TDS or TCS with reference to FY 2020-21: Income Tax Department pic.twitter.com/9DKNckdSZ3 — ANI (@ANI) March 31, 2020
CBDT ने कहा है कि COVID-19 संक्रमण के फैलने के साथ लगभग सभी सेक्टरों का कामकाज बुरी तरह बाधित हुआ है। उसने कहा है कि इस बीमारी की वजह से आयकर विभाग का कामकाज भी प्रभावित हुआ है।