31 जुलाई तक नहीं कर पाए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो क्या करना होगा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक 31 जुलाई 2017 तक आईटीआर फाइल न कर पाने पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है
नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है लेकिन फिर भी अगर कोई करदाता किसी कारणवश इस तारीख तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने इस बारे में में ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है। जानिए उन्होंने क्या कहा...
मार्च तक मिलेगा मौका: अंकित गुप्ता ने बताया कि अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2017 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है तो उसे 31 मार्च 2018 तक आईटीआर फाइलिंग का मौका दिया जाता है। यानी जो लोग इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए होंगे वो मार्च तक ऐसा कर सकेंगे।
मार्च तक फाइलिंग के लिए क्या करना होगा:
- मार्च तक फाइलिंग के लिए आपको इंटरेस्ट अदा करना होगा, जो कि आयकर की धारा 234 A के अंतर्गत लिया जाएगा। इस ब्याज को प्रतिमाह लिया जाएगा, यानी आपको 8 महीने का ब्याज देना होगा।
- वहीं अगर कोई असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आप पर 5,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगा सकता है। वह यह पेनल्टी आयकर की धारा 271F के अंर्तगत लगाएगा।
क्या हो सकती है फाइलिंग न कर पाने की वजह: फाइलिंग न कर पाने की प्रमुख वजहों में पैन का आधार से लिंक न करा पाना हो सकता है ऐसे में आपको मार्च तक आईटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा।
देना होगा कितना ब्याज जानिए: उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 31 जुलाई 2017 तक 9,000 रुपए का टैक्स अदा करना है तो उसे हर महीने 1 फीसद प्रतिमाह (प्रति व्यक्ति) यानी की 90 रुपए का ब्याज लगेगा। अगर वो 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर देता है तो उसे 09,090 रुपए में टैक्स जमाना होगा वहीं सितंबर में यह 09,180 रुपए का टैक्स देना होगा।