GST E-way बिल: पोर्टल पर ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन और पाएं अपनी ID
यूजर्स ईवे बिल के पोर्टल (https://ewaybillgst.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 02 Apr 2018 04:00 PM (IST)Updated: Mon, 02 Apr 2018 09:50 PM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। राज्यों के बीच 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए अब ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। यह जीएसटी एक्ट की धारा 68 के तहत अनिवार्य है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी सर्कुलर में भी इसका उल्लेख किया गया है।
कहां से जेनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल: ई-वे बिल को ईवे बिल के आधिकारिक पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) से जेनरेट किया जा सकता है। इसमें कोई भी पंजीकृत व्यक्ति या फिर ट्रांसपोर्टर्स जो कि अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है वो इसे जेनरेट करवा सकता है।
जानिए ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का तरीका:
- जीएसटी के तहत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर) का इस्तेमाल करके ई-वे बिल के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
- यूजर्स ईवे बिल के पोर्टल (https://ewaybillgst.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपना जीएसटीएन नंबर एंटर करवाना होगा।
- इसके बाद सिस्टम से आपके पास एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यही नंबर आपका जीएसटी पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- ऑथेंटिकेशन होने के बाद सिस्टम यूजर को अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने की अनुमति देगा, जो कि ई-वे बिल सिस्टम के लिए होगा।
- एक बार यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने के बाद आप ई वे बिल जेनरेट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का स्टेप बाई स्टेप तरीका:
- बिना पंजीकरण वाले ट्रांसपोर्ट ई-वे बिल पोर्टल पर जा सकते हैं और पंजीकरण पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद एनरोल्मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और सबमिट कर दें।
- ईवे बिल पोर्टल ट्रांसपोर्टस आईडी जेनरेट (आपके उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स के साथ) कर देगा। यही आईडी क्लाइंट को दी जा सकती है।
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