ITR 2018: फॉर्म 16 के बिना भी फाइल हो सकता है रिटर्न, जानें किन्हें मिलता है मौका
आयकर रिटर्न को सिर्फ फाइल करना ही काफी नहीं होता है बल्कि आपको इसको समय पर भी फाइल करना चाहिए
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न फाइल करने के लिए आपके नियोक्ता ने आपको फॉर्म 16 उपलब्ध करवा दिया होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसी के जरिए कर्मचारी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 कर्मचारियों को हर साल जारी किया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी, एचआरए, मेडिकल रिंबर्समेंट और सेक्शन 80 सी के तहत किए गए निवेश की पूरी जानकारी रहती है। हालांकि कुछ लोग इसके बिना भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने इस संबंध में ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है। गौरतलब है कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है।
संस्थान में नौकरी न करने की सूरत में तीन तरीकों की कमाई पर भर सकते हैं टैक्स रिटर्न
- निजी बिजनेस से होने वाली कमाई पर
- घर से मिलने वाले किराए पर
- अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर
ऐसे लोगों को भरने होते हैं तीन तरह के फॉर्म: इस तरह के लोगों को फॉर्म 1,2 और 4 भरना होता है।
- फॉर्म 1 किनके लिए: 50 लाख से कम की सालाना कमाई और एक घर का मालिकाना हक होने पर। अन्य स्रोतों से होने वाली 50 लाख तक की कमाई करने वालों के लिए भी यह होता है।
- फॉर्म 2 किनके लिए: 1 से ज्यादा घर का मालिकाना हक और 50 लाख सालाना से ज्यादा की कमाई। अन्य स्रोतों से 50 लाख से ज्यादा की कमाई वालों को भी यह भरना होता है।
- फॉर्म 4 किनके लिए: यह छोटे कारोबारियों के लिए होता है, जो ऑडिट नहीं कराते हैं।
ऐसे में जब रिटर्न फाइलिंग को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं करदाताओं से अपील की जाती है कि वो समय पर अपना आईटीआर फाइल कर दें ताकि वो खुद को जुर्माने से बचा पाएं।