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साल भर हुई कमाई पर कटा कितना TDS, और कैसे पा सकते हैं वापस जानिए?

फॉर्म 26AS एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपके वेतन से स्रोत पर हुई कर कटौती (TDS) की पूरी जानकारी होती है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 30 Mar 2018 05:35 PM (IST)Updated: Mon, 02 Apr 2018 09:55 PM (IST)
साल भर हुई कमाई पर कटा कितना TDS, और कैसे पा सकते हैं वापस जानिए?
साल भर हुई कमाई पर कटा कितना TDS, और कैसे पा सकते हैं वापस जानिए?

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से टीडीएस की कटौती की जाती है। हालांकि आमतौर पर नौकरी करने वाले लोग यह बात नहीं जानते हैं कि उनकी सैलरी से कितना टीडीएस कटा? कब-कब कटा? क्यों कटा? और अगर गलती से कट गया है तो इसे कैसे वापस पा सकते हैं। हम अपनी इस खबर में इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं।

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क्या होता है फॉर्म 26AS: फॉर्म 26AS एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपके वेतन से स्रोत पर हुई कर कटौती (TDS) की पूरी जानकारी होती है। यह एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो बताता है कि आयकर विभाग को आपकी तरफ से कितने टैक्स का भुगतान किया गया है। आप इस फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपने एकाउंट में लॉग-इन कर देख सकते हैं।

कैसे देख पाएंगे फॉर्म 26AS:

  • सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • इस साइट पर बाईं ओर नीचे की तरफ आपको यानी क्विक लिंक वाले कॉलम में आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपका अपना यूजर आईडी (आपका पैन नंबर और पासवर्ड (आपकी डेट ऑफ बर्थ) डालना होगा, इसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा। इतना करने के बाद सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसको एंटर कराएं। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा।
  • यहां पर आपको सबसे ऊपर माई डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा इसके ठीक बगल में माई अकाउंट के पहले ऑप्शन पर व्यू फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करें) इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर आप सबसे नीचे दिए दो ऑप्शन में से Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26AS पर क्लिक करें।
  • इतना करते ही आपके टीडीएस कटौती संबंधी सारी जानकारी आपके सामने होगी। बस आपको यहां पर असेसमेंट इयर भरना होगा।

कंपनी ने आपकी सैलरी से काट लिया है TDS तो ऐसे आएगा वापस, जानिए

वित्त वर्ष के आखिर में कंपनियों की ओर से आपके निवेश के दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये दस्तावेज तय समय तक नहीं दे पाते हैं और इस सूरत में अगर कंपनी आपकी सैलरी से टीडीएस काट लेती है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कटौती के बाद भी आपके पास एक रास्ता बचता है जिसके जरिए आप अपने कटे हुए टीडीएस के हिस्से को वापस पा सकते हैं। ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) ने बताया, “आयकर रिटर्न फाइलिंग के दौरान अगर आप अपनी निवेश की गई राशि को रिटर्न में बताते हैं तो यह रिफंड के तौर पर आपके पास वापस आ जाता है। बर्शते निवेश की गई राशि सिर्फ आपके खुद के लिए ही होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। सीधे तौर पर वह आपकी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपकी पत्नी या बच्चे की नहीं। हालांकि पीपीएफ इसमें अपवाद हैं, जिसमें आपके, आपकी पत्नी और बच्चे के नाम पर किया गया निवेश भी शामिल होता है।”

किस मद में कितना टीडीएस काटा जाता है, जानिए

लॉटरी, पजल्स, कंपटीशन औऱ हॉर्स रेस में 30 फीसद: लॉटरी में 10,000 रुपए तक और हॉर्स रेस में 5000 रुपए तक की राशि टीडीएस कटौती से मुक्त है। अगर कमाई इससे ज्यादा होती है तो उस पर 30 फीसद की दर से टीडीएस कटौती होगी।

बैंक अकाउंट पर 10 फीसद: टीडीएस की कटौती तभी की जाती है जब फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट से सालाना 10,000 रुपए तक का ब्याज मिलता है। यह दर 10 फीसद होती है।

मकान किराए से मिलने वाली आय पर 10 फीसद: अगर आपकी आपके मकान से होने वाली आय सालाना 1.8 लाख से कम है तो आपकी इस आय पर टीडीएस की कटौती नहीं होगी। इससे अधिक होने पर आपकी इस तरह की आय पर 10 फीसद की टीडीएस कटौती होगी।

प्रापर्टी बेचने पर 1 फीसदी: अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में 20 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपकी इस आमदनी पर टीडीएस की कटौती नहीं होगी। वहीं अगर आप शहर में 50 लाख तक की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो भी आपकी इस आय पर टीडीएस कटौती नहीं होगी। आमदनी इससे ऊपर होने पर आपको 1 फीसद की दर से टीडीएस कटवाना होगा।

सोने और चांदी की खरीद में 1 फीसद: अगर आप 2 लाख से ऊपर का सोना या चांदी कैश देकर खरीदते हैं तो विक्रेता आपके इस भुगतान में टीडीएस की कटौती करेगा।

डिबेंचर से होने वाली कमाई पर 10 फीसद: जुलाई 2012 से डिबेंचर में किए गए निवेश से मिलने वाले ब्याज पर 5,000 रुपए तक की ही छूट है, यानी इतनी राशि पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इससे ऊपर की कमाई पर 10 फीसद की दर से टैक्स काटा जाएगा।

नेशनल सेविंग स्कीम में 20 फीसदी: अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश कर रखा है, तो आपको मिलने वाले भुगतान में सिर्फ 2,500 तक की राशि की टीडीएस कटौती से छूट के दायरे में आएगी। इससे ऊपर की आय पर आपको 20 फीसद की दर से टीडीएस कटवाना होगा।


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