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ITR Verification: अगर नहीं किया वेरिफिकेशन तो कैंसिल हो जाएगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए सत्यापन के तरीके

ITR Filing प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहता है तो वह देरी का कारण बताते हुए कर विभाग के साथ फिर से माफी मांग सकता है।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2022 10:38 AM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2022 10:38 AM (IST)
ITR Verification: अगर नहीं किया वेरिफिकेशन तो कैंसिल हो जाएगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए सत्यापन के तरीके
Know all ways to verify Income tax Return

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आप चाहे नौकरीपेशा हों या बिजनेस करते हों, अपनी कर देयता की जिम्मेदारी को समय से पूरा करना सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए केवल आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना ही काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई (ITR Verification) भी करना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) के सत्यापन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। यह नियम 1 अगस्त, 2022 और उसके बाद लेट फीस के साथ दाखिल किए गए सभी ITR पर लागू होगा। हालांकि 31 जुलाई, 2022 तक दाखिल किए गए आईटीआर के लिए फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों की समय सीमा पहले की तरह जारी है।

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आईटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने आईटीआर (Income Tax Return) को सत्यापित करने (ITR Verification) में विफल रहता है, तो वह देरी का कारण बताते हुए कर विभाग के साथ फिर से माफी मांग सकता है। यदि यह अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो आपका रिटर्न सत्यापित किया जाएगा। यहां हम आपको आईटीआर वेरिफाई करने का आसान तरीका बता रहे हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं।

ITR 2021-22 को ई-वेरीफाई कैसे करें

आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन करें

  • www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें और अपने ई-फाइलिंग खाते में जाएं।
  • 'ई-फाइल' टैब के अंतर्गत 'आयकर रिटर्न' पर क्लिक करें।
  • 'ई-वेरीफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
  • 'आधार और ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापन' विकल्प का चयन करें।
  • स्क्रीन पर दिखाई देने वाली विंडो पर 'मैं अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं' पर क्लिक करें।
  • 'जनरेट आधार ओटीपी' बटन पर क्लिक करें।
  • आपको पंजीकृत फोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • दिए गए बॉक्स में प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • सफलतापूर्वक सबमिशन पर, आपका आईटीआर सत्यापित हो जाएगा।

नेट बैंकिंग का उपयोग करके ई-सत्यापन करें

  • www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करें।
  • 'ई-फाइल' टैब के अंतर्गत 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।
  • ई-वेरीफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
  • 'थ्रू नेट बैंकिंग' चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
  • उस बैंक का चयन करें जिसके माध्यम से आप आईटीआर सत्यापित करना चाहते हैं और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
  • आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
  • 'अपने बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट से ई-फाइलिंग खाते में लॉगिन करें' पर क्लिक करें।
  • अब आपको आईटीआर पोर्टल पर ले जाया जाएगा।
  • अपने आईटीआर फॉर्म में 'ई-सत्यापन' पर क्लिक करें।

आईटीआर 2021-22 को ऑफलाइन कैसे सत्यापित करें?

  • आईटीआर वेबसाइट पर जाएं और अपने आईटीआर सत्यापन फॉर्म का प्रिंट लें।
  • फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और उसे केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), बेंगलुरु को भेजें।
  • सीपीसी को आईटीआर-वी प्राप्त हो जाने के बाद इसे सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन सफल होने पर आपको मेल और टेक्स्ट प्राप्त होगा।

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