Jagran Dialogues: PPF अकाउंट कैसे खुलवाएं, क्या है हर साल निवेश की सीमा, पीपीएफ से जुड़े हर सवाल का जवाब जानिए
Public Provident Fund यानी PPF निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिस पर आपको गारंटीड ब्याज मिलता है। इसकी ब्याज दर सरकार हर तिमाही के लिए तय करती है। PPF में आप जो निवेश करते हैं वह ब्याज अर्जित करता है और आपके मूलधन में जुड़ जाता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिस पर आपको गारंटीड ब्याज मिलता है। इसकी ब्याज दर सरकार हर तिमाही के लिए तय करती है। PPF में आप जो निवेश करते हैं वह ब्याज अर्जित करता है और आपके मूलधन में जुड़ जाता है। अगली बार आपको ब्याज जुड़े मूलधन पर ब्याज मिलता है और इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी Compounding Interest का लाभ उठा सकते हैं। Jagran Dialogues के इस एपिसोड में Sebi Registered Investment Advisor Manikaran Singal और Sebi Registered Investment Advisor Jitendra Solanki के साथ जागरण न्यू मीडिया के मनीश मिश्रा और अभिनव गुप्ता ने PPF से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
इस बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैंः
सवालः पीपीएफ क्या है और किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स इस पर मिलते हैं?
मणिकरण सिंघलः PPF स्मॉल सेविंग डिपोजिट्स में आता है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है। यह स्मॉल सेविंग स्कीम है तो इसमें निवेश की सीमा तय है। इसका मतलब है कि हर निवेश इस स्कीम में एक सीमा तक ही इंवेस्ट कर सकता है। इस प्रोडक्ट के तहत ब्याज टैक्स फ्री है। इसके अलावा इंवेस्टमेंट और मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। इस तरह है EEE यानी एक्जेम्ट, एक्जेम्ट, एक्जेम्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह फिक्स्ड इनकम व टैक्सेशन के बेनिफिट्स के साथ आता है।
सवालः PPF Account खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें हर साल कम-से-कम कितना और अधिक-से-अधिक कितना निवेश किया जा सकता है?
मणिकरण सिंघलः कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर सकता है। यहां तक कि नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। यहां उल्लेखनीय है कि NRIs, HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं।
सवालः पीपीएफ खाता कैसे खुलवाया जा सकता है?
जितेंद्र पी एस सोलंकीः आप पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता (PPF Account) खुलवा सकते हैं। सभी सरकार बैंकों और प्राइवेट बैंकों में पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। इसमें आपको सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसके बाद एक पीपीएफ फॉर्म भरना होता है। पीपीएफ फॉर्म को भरकर आपको पोस्टऑफिस या बैंक में देना होता है। उसके बाद आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाता है। न्यूनतम 100 रुपये से अकाउंट खुल जाता है। आपको एक बार अपने बैंक और पोस्ट-ऑफिस में जाना पड़ता है।