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ITR Filing: 75 साल से ज्यादा की उम्र के इन बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आइटीआर, जानें क्या हैं नियम

आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194पी को सम्मिलित किया गया है जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है और जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट देगी।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 11:53 AM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 07:34 AM (IST)
ITR Filing: 75 साल से ज्यादा की उम्र के इन बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आइटीआर, जानें क्या हैं नियम
75 साल से ज्यादा के ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन पर निर्भर हैं, उनको आइटीआर नहीं भरना होगा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 75 साल से अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का एक मात्र जरिए पेंशन और बैंक में रखे गए पैसे से मिलने वाला ब्याज है, उनको अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है और जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी उपसब्ध कराई है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "आयकर अधिनियम, 1961 में सम्मिलित की गई एक नई धारा 194पी यह प्रावधान करती है कि, 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास बैंक में रखे गए खातों से केवल पेंशन और ब्याज आय है, जिसमें वे पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी।"

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सेबी द्वारा प्रमाणित निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी के अनुसार, "आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी के सम्मिलित होने से 75 साल से ज्यादा के आयु वर्ग वाले ऐसे लोग, जिनके पास पेंशन के अलावा कमाई का कोई और दूसरा जरिया नहीं है, उनको आइटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इस नए प्रावधान से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आराम मिलेगा, हालांकि इससे उनका कोई भी वित्तीय लाभ नहीं होगा।"

आइटीआर जमा करने का तरीका

आप ऑनलाइन तरीके से अपना आइटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके कॉन्टिन्यू पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फिल करना होगा। इसके बाद आपको ई-फाइल के टैब पर क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 के विकल्प का चुनाव करके कॉन्टिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

इसके स्टेप के बाद आपको दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड मैमिली (HUF) या अदर्स में से इंडिविजुअल के विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 विकल्प का चुनाव करके प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।

फिर आपको अपनी बैंक डिटेल को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।


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