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Income Tax के नियमों में हुए ये अहम बदलाव, PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाई गई

मौजूदा समय में पैन-आधार लिंक करने की तारीख 30 जून को खत्म हो रही थी। इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 01:36 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 08:40 PM (IST)
Income Tax के नियमों में हुए ये अहम बदलाव, PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाई गई
Income Tax के नियमों में हुए ये अहम बदलाव, PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाई गई

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बुधवार को एक महीने और बढ़ाकर आगामी 31 जुलाई और आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक माह बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (Health Insurance) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। 

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पैन-आधार लिंकिंग की तारीख बढ़ी

मौजूदा समय में पैन-आधार लिंक करने की तारीख 30 जून को खत्म हो रही थी। इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जो तारीख पहले 30 जून थी, उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। 

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन बढ़ाई गई

सेक्शन 80सी, 80डी आदि के तहत टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो रही थी। इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। 

सेल्फ असेसमेंट टैक्स भुगतान के लिए भी मिला समय

छोटे और मध्यम करदाता के लिए आयकर विभाग ने 1 लाख रुपए तक की टैक्स वालों के सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब नई तारीख 30 नवंबर 2020 हो गई है।

2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।

फॉर्म 16, 15 अगस्त 2020 तक कर सकते हैं जमा

आयकर विभाग ने टीडीएस काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी है।


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