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    ITR filing 2024: क्‍या होता है Form 16? रिटर्न फाइल करने के लिए क्यों है फॉर्म-16 जरूरी

    Updated: Thu, 02 May 2024 05:32 PM (IST)

    टैक्सपेयर को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है। सैलरीड पर्सन को रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म-16 (Form 16) का होना जरूरी है। फॉर्म-16 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह फॉर्म कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से लेकर बाकी सभी अलाउंस की जानकारी होती है। बिना इस फॉर्म के रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए।

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    ITR filing 2024: क्‍या होता है Form 16?

    बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय आ गया है। आईटीआर फाइल करते समय सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 (Form 16) बहुत जरूरी होता है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि करदाता को बिना फॉर्म-16 के रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए।

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    बता दें कि फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) का भी काम करता है। आयकर नियमों के अनुसार सभी कंपनियों को अपने कर्मचारी के लिए फॉर्म-16 जारी करना अनिवार्य है। कंपनियों को यह फॉर्म आयकर विभाग द्वारा दिए गए समय के भीतर ही जारी करना होता है।

    इन कर्मचारी के लिए जारी होता है Form 16

    ऐसे में अब सवाल है कि यह फॉर्म-16 किन कर्मचरियों के लिए जारी किया जाता है। आयकर विभाग के अनुसार हर साल 15 जून से पहले कंपनियों को यह फॉर्म जारी करना होता है। कंपनी यह फॉर्म उन कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो वर्तमान में कंपनी में काम कर रहा है या फिर पिछले कारोबारी साल में काम कर चुका हैं।

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    Form 16 क्या है? (What is Form-16)

    फॉर्म-16 में कर्मचारी के सैलरी से काटे गए टैक्स और टैक्स छूट की जानकारी होती है। यह जानकारी पूरे एक कारोबारी साल की होती है। इस फॉर्म को दो हिस्से होते हैं।

    फॉर्म के पार्ट A में वित्त वर्ष में काटे गए टीडीएस की जानकारी के साथ कर्मचारी का पैन और कंपनी का टैन नंबर होता है। वहीं, पार्ट B में कर्मचारी की सैलरी, अलाउंस, एचआरए और स्पेशल अलाउंस से संबंधित जानकारी होती है। इसमें कंपनी की तरफ से मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी होती है।

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