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Income Tax Return: करदाताओं को बड़ी राहत, फिर बढ़ी ITR दाखिल करने की समय सीमा, जानिए कब तक है मौका

Income Tax Return सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 03:20 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 05:44 PM (IST)
Income Tax Return: करदाताओं को बड़ी राहत, फिर बढ़ी ITR दाखिल करने की समय सीमा, जानिए कब तक है मौका
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT )

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए  पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीबीआईसी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।'

सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, 'उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है [जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।'

सीबीडीटी ने एक और ट्वीट कर कहा, 'टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट सहित ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। एक लाख रुपये तक की सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता वालों के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तारीख को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है।'


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