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आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा, रिफंड पाने के लिए अपने पैन को बैंक अकाउंट से लिंक कराएं

अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 05:17 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 08:31 AM (IST)
आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा, रिफंड पाने के लिए अपने पैन को बैंक अकाउंट से लिंक कराएं
आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा, रिफंड पाने के लिए अपने पैन को बैंक अकाउंट से लिंक कराएं

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आयकर विभाग अगले महीने से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए करदाताओं के बैंक अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर करेगा। कर अधिकारियों का कहना है कि करदाताओं को अपने पैन को बैंक अकाउंट से लिंक करा लेना चाहिए।

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विभाग का कहना है कि जैसे ही रिफंड जारी किया जाएगा यह करदाताओं के बैंक अकाउंट में ट्रासफर कर दिया जाएगा। आयकर विभाग एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा। विभाग की ओर से बुधवार को जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में कहा गया कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने पैन नंबर को बैंक खाते से लिंक करा लें। इसमें कहा गया कि बैंक अकाउंट सेविंग (बचत), करेंट (चालू), नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता है। हालांकि यह करदाता की श्रेणी के आधार पर संबंधित केस पर निर्भर करता है। इसमें आगे कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने अपने पैन को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है वो इसे अपने नजदीकी बैंक शाखा जाकर करा लें और इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर वैलिडेट भी करवा लें।

गौरतलब है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इसी वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है।


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