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बैंक खाता आधार से जोड़ना अनिवार्य, आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर

रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिवासी खाताधारकों से आधार नहीं मांगा जाएगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 22 Apr 2018 11:15 AM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 01:02 PM (IST)
बैंक खाता आधार से जोड़ना अनिवार्य, आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर
बैंक खाता आधार से जोड़ना अनिवार्य, आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी (नो युअर कस्टमर) गाइडलाइन के तहत बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि उसने शुक्रवार की देर रात जारी सर्कुलर में कहा कि आधार को अनिवार्य करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुरूप लागू होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी।

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अभी तक केवाईसी गाइडलाइन के तहत निवास प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दस्तावेज, पैन और खाताधारक का नवीनतम फोटो लगाना होता है। लेकिन केवाईसी की संशोधित गाइडलाइन के संबंध में आरबीआइ ने कहा है कि ग्राहकों से आधार नंबर के साथ पैन या फॉर्म 60 लेना बैंक के लिए अनिवार्य होगा। उन सभी ग्राहकों को आधार देना अनिवार्य होगा जो इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वास का माहौल बनेगा। आरबीआइ ने निवास और पहचान के प्रमाण के लिए दूसरे दस्तावेज लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों के मामले में आधार या इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो बैंक केवाईसी के दूसरे दस्तावेज मांग सकते हैं। इन सरकारी दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, नरेगा का जॉब कार्ड और नेशनल पॉपूलेशन रजिस्टर का पत्र भी शामिल है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि अनिवासी खाताधारकों से आधार नहीं मांगा जाएगा। ये लोग आधार में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इन लोगों को पैन नंबर के साथ दूसरे दस्तावेज ही देने होंगे। इन दस्तावेजों में बिजली, पानी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पेंशन या फेमिली पेंशन ऑर्डर और सरकारी विभागों का आवासन आवंटन पत्र भी शामिल हो सकता है। आरबीआइ के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग (पीएमएल) रूल्स जून 2017 में हुए थे। इसी के तहत केवाईसी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है।

सरकार ने पिछले महीने मौजूदा बैंक धारकों के लिए आधार नंबर जोड़ने की अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी। सरकार ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद इसके संबंध में नई अंतिम तारीख अधिसूचित की जाएगी। आधार एक्ट के अधीन कोई व्यक्ति देश में 180 दिनों से ज्यादा समय तक रहता है तो वह आधार नंबर के लिए आवेदन कर सकता है।


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