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आयकर विभाग ITR के ई-वेरिफिकेशन के लिए लाया है नई सुविधा, जानिए कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स रिटर्न का सत्यापन अंतिम चरण होता है। टैक्स रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर इसका सत्यापन करना आवश्यक होता है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Fri, 09 Aug 2019 12:48 PM (IST)Updated: Fri, 16 Aug 2019 06:39 AM (IST)
आयकर विभाग ITR के ई-वेरिफिकेशन के लिए लाया है नई सुविधा, जानिए कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग
आयकर विभाग ITR के ई-वेरिफिकेशन के लिए लाया है नई सुविधा, जानिए कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) के ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक नई सुविधा दी है। इस नई सुविधा से अब करदाता अपने आयकर रिटर्न को बिना अकाउंट लॉगइन किये ही ई-वेरिफाई कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स रिटर्न का सत्यापन अंतिम चरण होता है। टैक्स रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर इसका सत्यापन करना आवश्यक होता है। यदि आयकर रिटर्न सत्यापित नहीं किया गया है, तो वह आइटीआर प्रोसेसिंग के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।

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आयकर विभाग ने बिना लॉगइन के आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए 'e-Verify Return' सुविधा लॉन्च की है। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर जाकर 'Verify Return' बटन पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जब आप होम पेज पर 'Quick ITR Filing' में जाएंगे तो आपको वहां 'e-verify return' का एक नया टेब दिखेगा। यह टेब आपको सीधे नए ई-वेरिफिकेशन पेज पर ले जाएगा। यहां करदाता को PAN नंबर, पावती संख्या और असेसमेंट ईयर की जानकारी देनी होगी। यहां आपके पास तीन विकल्प होंगे। आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए ठीक क्रम में किसी भी विकल्प का चुनाव किया जा सकता है।

आधार ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन के दौरान आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी होता है। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) नहीं है, तो आप इसे पूर्व सत्यापित बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से भी जनरेट कर सकते हो। करदाता इस सुविधा का उपयोग केवल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भरी गई आईटीआर के लिए ही कर सकते हैं।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह ही ई-फाइलिंग वेबसाइट का हल्का वर्जन 'e-filing Lite' लॉन्च किया है। इस सुविधा से करदाता और अधिक आसानी के साथ अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दिया गया है।


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