इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ी, नए बीमाधारकों के लिए लागू होगी यह शर्त
इरडा ने बीमा पॉलिसियों से आधार लिंक कराने की डेडलाइन तब तक के लिए बढ़ा दी है जब तक की इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बीमा नियामक इरडा ने 12 डिजिट के आधार नंबर को इंश्योरेंस पॉलिसी से जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार को लिंक कराने की अगली डेडलाइन आधार मुद्दे पर सुप्रीम का अगला फैसला आने के बाद ही तय की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिट याचिका (13 मार्च के आदेशानुसार) आधार लिंकिंग की डेडलाइन को तब तक के लिए विस्तार दे दिया था जब तक की आधार मुद्दे पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। इरडा ने अपने ताजा फैसले में इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च 2018 निर्धारित थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक विस्तार दे दिया है।
बीमा नियामक इरडा की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया, “मौजूदा बीमा पॉलिसियों के लिए, आधार को जोड़ने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी जाती है जब तक कि इस मामले की अंतिम सुनावाई पूरी नहीं हो जाती है और फैसला सम्मानित मुख्य न्यायाधीश की ओर से सुना नहीं दिया जाता है।”
हालांकि नई पॉलिसी के संदर्भ में बीमा नियामक ने कहा कि पॉलिसी धारक को छह महीने की मोहलत दी जाएगी और उसे अपनी पालिसी शुरू होने के 6 महीने के भीतर अपनी आधार संख्या उपलब्ध करवानी होगी। वहीं आधार न होने की सूरत में लोग किसी अधिकृत दस्तावेज को जमा करा सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2005 में उल्लेख किया गया है।