Move to Jagran APP

IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 क्लेम पर एक घंटा में फैसला करने का दिया निर्देश

बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रसीद मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। इससे प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा।

By Ankit KumarEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 12:30 PM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 08:21 AM (IST)
IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 क्लेम पर एक घंटा में फैसला करने का दिया निर्देश
रेगुलेटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रसीद मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। इससे प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी साधारण बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के कैशलेस उपचार के लिए अस्पताल द्वारा सभी तरह की अनिवार्यताओं को पूरा करने 60 मिनट के भीतर क्लेम को लेकर अथॉराइजेशन की सूचना देने का निर्देश दिया है।   

loksabha election banner

(यह भी पढ़ेंः राहुल बजाज ने Bajaj को शिखर पर ले जाकर छोड़ा पद, नीरज बजाज होंगे कंपनी के नए चेयरमैन)

रेगुलेटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेगुलेटर को इंश्योरेंस कंपनियों को 30 से 60 मिनट के अधिकतम समय के भीतर कैशलेस अप्रुवल की सूचना देने को कहा था ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में किसी तरह की देरी ना हो। 

कोविड-19 की दूसरी लहर और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कोविड-19 के क्लेम के मामले में अस्पताल की ओर से अंतिम बिल मिलने और जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करने के एक घंटे के भीतर नेटवर्क प्रोवाइडर को क्लेम को लेकर अपने फैसले से अवगत कराना होगा।  

IRDAI के सर्कुलर में साथ ही कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां अंतिम समयसीमा का इंतजार ना करें और इससे जुड़े रिक्वेस्ट को जल्द-से-जल्द प्रोसेस करें ताकि मरीजों के कैशलेस इलाज का अथॉराइजेशन और डिस्चार्ज की अनुमति जल्द-से-जल्द मिले।

इंश्योरेंस कंपनियों को समय पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को उचित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।

(यह भी पढ़ेंः कोविड की दूसरी लहरः लिस्टेड कंपनियों को रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए मिला ज्यादा वक्त, सेबी ने दी मोहलत)


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.