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आइआरसीटीसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। सफर के दौरान उपभोक्ता से पेय पदार्थ पर अंकित मूल्य से तीन रुपये अतिरिक्त वसूलने के एवज में इंडियन रेलवे कैटरिग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन [आइआरसीटीसी] को उपभोक्ता फोरम ने पांच लाख दस हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया गया हैं। आइआरसीटीसी द्वारा रेल यात्रियों को चौबीसों घंटे मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के दौरान उपभोक्ताओं से मनमाना पैसा वसूलने पर रोक लगाने को लेकर फोरम ने इतने बड़े जुर्माने की राशि आइआरसीटीसी को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

By Edited By: Published: Mon, 18 Feb 2013 06:41 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
आइआरसीटीसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। सफर के दौरान उपभोक्ता से पेय पदार्थ पर अंकित मूल्य से तीन रुपये अतिरिक्त वसूलने के एवज में इंडियन रेलवे कैटरिग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन [आइआरसीटीसी] को उपभोक्ता फोरम ने पांच लाख दस हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया गया हैं। आइआरसीटीसी द्वारा रेल यात्रियों को चौबीसों घंटे मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के दौरान उपभोक्ताओं से मनमाना पैसा वसूलने पर रोक लगाने को लेकर फोरम ने इतने बड़े जुर्माने की राशि आइआरसीटीसी को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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आइआरसीटीसी की ओर से मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर सचिन धीमान ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी कि आइआरसीटीसी के रिटेल आउटलेट से पेय पदार्थ पर अंकित मूल्य 12 रुपये के एवज में उनसे 15 रुपये वसूले गए। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने आइआरसीटीसी की इस गतिविधि को उपभोक्ता के अधिकार का हनन मानते हुए उस पर यह जुर्माना लगाया। आइआरसीटीसी को जुर्माने की राशि में से पांच लाख रुपये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस पटियाला हाउस में जमा करने का निर्देश दिया गया है जबकि दस हजार रुपये जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।


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