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जॉनसन एंड जॉनसन के दो उत्पादों की जांच के आदेश

एनसीपीसीआर ने जॉनसन एंड जॉनसन के दो बेबीकेयर उत्पादों की प्रयोगशाला में जांच का आदेश दिया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 10 Jun 2016 04:08 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jun 2016 04:12 AM (IST)
जॉनसन एंड जॉनसन के दो उत्पादों की जांच के आदेश

नई दिल्ली, (पीटीआई)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के दो बेबीकेयर उत्पादों की प्रयोगशाला में जांच का आदेश दिया है। कंपनी के पाउडर वाले उत्पादों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों के आदेशों की मीडिया रिपोर्टो पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया।

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एनसीपीसीआर ने पांच राज्यों गुजरात, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से कंपनी के बेबी पाउडर और शैंपू के नमूने लेकर सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराने को कहा है। राज्यों को पिछले महीने लिखे पत्र में आयोग ने कुछ समाचार रिपोर्टो का हवाला दिया था। इन रिपोर्टो में कंपनी के उत्पादों में एस्बेस्टस और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जहरीले पदार्थो के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है।

संपर्क करने पर कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है। कंपनी ने 2015 से सभी डिहाइड्रेट का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वहीं एनसीपीसीआर प्रमुख स्तुति कक्कड़ ने कहा, 'हमें किसी मसले पर स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है और हमने वही किया है। यह तथ्यों को जानने का प्रयास है। हम बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं कर सकते।'

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