अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकानों से खरीद पर नहीं देना होगा जीएसटी
इससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की नई दिल्ली बेंच ने मार्च में दी गई एक व्यवस्था में कहा था कि हवाईअड्डों पर 'ड्यूटी फ्री' दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर जीएसटी लगेगा
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकानों से सामान की खरीद पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। राजस्व विभाग जल्द ही इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करेगा। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है।
इससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की नई दिल्ली बेंच ने मार्च में दी गई एक व्यवस्था में कहा था कि हवाईअड्डों पर 'ड्यूटी फ्री' दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर जीएसटी लगेगा। इस फैसले के बाद राजस्व विभाग को कई पक्षों की तरफ से पत्र मिले, जिसमें स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। अधिकारी ने बताया, “राजस्व विभाग का रुख हमेशा साफ रहा है कि हम अपने करों का निर्यात नहीं कर सकते। हम स्पष्टीकरण जारी करेंगे जिसमें साफ होगा कि ड्यूटी फ्री दुकानें जीएसटी नहीं लगाएंगी।”
राजस्व विभाग स्पष्ट करेगा कि ड्यूटी फ्री दुकानों को सिर्फ उन यात्रियों से पासपोर्ट की प्रति लेनी होगी, जिन्हें वे सामान बेचती हैं और बाद में ये दुकानें अपने माल की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी के रिफंड का दावा सरकार से कर सकेंगी। खरीदारों के पासपोर्ट की प्रतियों को वस्तुओं की बिक्री का सबूत माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि निर्यातकों की तरह, वो ड्यूटी-फ्री दुकानें जीएसटी के लिए सरकार से रिफंड क्लेम कर सकती हैं, जिसने निर्माताओं से सामान खरीदने में भुगतान किया है।
फ्री बैंकिंग सर्विस के लिए नहीं देना होगा GST: बैंकों की ओर से कस्टमर्स को उपलब्ध करवाई जाने वाली फ्री सेवाओं मसलन एटीएम निकासी को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने इसमें कहा है कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव, फ्यूचर एवं फॉरवर्ड कांट्रैक्ट (अनुबंध) को छूट के दायरे में रखा गया है। विभाग की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण में फ्री बैंकिंग सेवाओं जैसे कि चेक बुक जारी करने और एटीएम निकासी पर जीएसटी लागू होने के संदर्भ में कन्फ्यूजन को दूर करने का काम किया गया है।