वित्त वर्ष 2020 के लिए ITR-1 फॉर्म भरने की मिली सहूलियत, जानिए कौन भर सकता है ये सहज फॉर्म
Income Tax Return इस साल ITR-1 फॉर्म में तीन नए सवाल हैं। करदाताओं को चालू खाता में जमा राशि विदेश यात्रा पर हुए खर्च और बिजली बिल के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने उन आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न भरने का विंडो खोल दिया है, जो ITR-1 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करते हैं। कोरोना वायरस संकट एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से उपजी परिस्थितियों के कारण इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म इश्यू करने में देरी की है। उल्लेखनीय है कि आइटीआर फाइल करने की समयसीमा भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा, ''आकलन वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइलिंग के लिए आइटीआर-1 फॉर्म उपलब्ध है।''
आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह एक से सात नंबर तक के आइटीआर फॉर्म जारी किए थे। हालांकि, आइटीआर-1 फॉर्म को छोड़कर अन्य फॉर्म ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
कौन भर सकता है ITR 1 फॉर्म
ITR 1 फॉर्म को सहज फॉर्म भी कहते हैं। एक साल में 50 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले वेतनभोगी लोग इस फॉर्म को भरते हैं। आवासीय संपत्ति के जरिए धनार्जन करने वाले और ब्याज जैसे अन्य स्रोत से पैसे कमाने वाले लोग भी इस फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, किसी कंपनी में निदेशक या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करने वाले लोग इस फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते हैं।
इस साल ITR-1 फॉर्म में तीन नए सवाल हैं। इन सवालों के तहत करदाताओं को चालू खाता में जमा राशि, विदेश यात्रा पर हुए खर्च और बिजली बिल के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।
नए आइटीआर फॉर्म्स में टैक्सपेयर्स को अप्रैल-जून के बीच टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट स्कीम में किए गए निवेश या डोनेशन की जानकारी देने को भी कहा गया है।