Income Tax website हुई क्रैश, लोगों को हो रही परेशानी, आज है पैन को आधार से लिंक कराने का आखिरी दिन
Income Tax website क्रैश होन से लोग काफी चिंतित हैं। बुधवार को पहले साढ़े 12 बजे के करीब इनकम टैक्स की साइट क्रैश हुई उसके बाद बीच में इसे सुधार लिया गया लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट बार-बार क्रैश हो रही है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बुधवार को भारी दबाव के चलते इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 का आखिरी दिन यानी 31 मार्च होने के चलते बुधवार को कई वित्तीय कार्यों को निपटाने का अंतिम दिन है। यही कारण है कि यूजर्स के भारी दबाव के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई है। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बुधवार यानी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है।
Please extend dates for income tax return filing @nsitharaman @nsitharamanoffc @IncomeTaxIndia pic.twitter.com/u6EdwAczwR
— Jyotishman Sharma (@mrjyotishman) March 31, 2021
income tax portal not working.............any chance to extend date— basharat amin (@basharatamin) March 31, 2021
आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश होन से लोग काफी चिंतित हैं। वे सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट कर रहे हैं। बुधवार को पहले साढ़े 12 बजे के करीब इनकम टैक्स की साइट क्रैश हुई, उसके बाद बीच में इसे सुधार लिया गया, लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट बार-बार क्रैश हो रही है। अब लोग सोशल मीडिया पर आयकर विभाग से 31 मार्च को समाप्त हो रही समयसीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Income tax site not working extend due date pic.twitter.com/sG86FTUerR— Nitin Sankpal (@ndsankpal123) March 31, 2021
यहां बता दें कि अगर आप इस समयसीमा तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो चालू वित्त वर्ष में हुए नुकसान को अगले वित्त वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं अगर आपकी टैक्स देनदारी एक सीमा से ज्यादा बैठती है और 31 मार्च की समयसीमा तक अगर आप जुर्माने की रकम के साथ भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग द्वारा तय समयसीमा तक किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, उसे विलंब शुल्क भरना होता है। यह विलंब शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कितनी देरी की है और आपकी आय कितनी है।