इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी
सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) से हितधारकों के प्रतिनिधियों की ओर से आईटीआर समयसीमा बढ़ाने की अपील की गई थी। यह अपील उन करदाताओं के लिए की गई थी जिनके अकाउंट्स की अब तक ऑडिटिंग नहीं हो पाई है।
सीबीडीटी ने इस बारे में बयान जारी किया है। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा, 'विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों की अपील को ध्यान में रखते हुए खास श्रेणियों के करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट के लिए निर्धारित तारीख को 15 अक्टूबर 2018 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दिया है।' सीबीडीटी ने साफ किया है कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है। बयान में कहा गया है कि असेसीज को सेक्शन 234ए के प्रावधानों के तहत अब भी ब्याज देना होगा।
बता दें कि सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक, वेतनभोगी करदाताओं और अनुमान आधारित आमदनी वालों की आईटीआर फाइलिंग में 71 फीसद की वृद्धि देखने को मिली है। 31 अगस्त 2018 तक यह आंकड़ा 5 करोड़ 42 लाख तक पहुंच गया था। इन श्रेणियों के करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के आखिरी महीने तक आईटीआर फाइल करना था।