Income Tax की नई या पुरानी व्यवस्था में से एक को चुनने की है उलझन? यहां मिलेगा समाधान
New Income Tax Regime केंद्र सरकार ने बजट में करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के मामले में विकल्प दिया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। टैक्सपेयर्स की उलझन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आसान कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए कर देनदारी का पता लगाने को लेकर ई-कैलकुलेटर पेश किया है। इस कैलकुलेटर के जरिए टैक्सपेयर्स अगर छूट और कटौती को छोड़ते हुए नए कर स्लैब के तहत आयकर रिटर्न भरने विकल्प चुनते हैं तो वे अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकेंगे।
इस साल बजट में टैक्स की एक नई व्यवस्था आने के बाद टैक्सपेयर्स के पास टैक्स पे करने के दो विकल्प हो गए हैं। अब टैक्सपेयर्स उलझन में थे कि वे टैक्स की पुरानी या नई व्यवस्था में से कौन सा चुनें, जिससे उनका फायदा हो। सरकार ने बजट में करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के मामले में विकल्प दिया है।
कैलकुलेटर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट-https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें करदाता यह देख पाएंगे कि पुरानी और नई कर व्यवस्था में उन्हें कितना कर देना होगा। वेब पोर्टल का उपयोग विभिन्न श्रेणी के करदाता इलेक्ट्रॉनिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने में करते हैं।
इसके जरिए सामान्य नागरिक (60 साल से कम), वरिष्ठ नागरिक (60 से 79) और अति वरिष्ठ नागरिक (79 साल से ऊपर) सभी स्रोत से अपनी सालाना आय, कुल कटौती और छूट का आकलन कर यह पता लगा सकते हैं कि पुरानी या नई व्यवस्था में उनकी कर देनदारी कितनी बनेगी।