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Income Tax विभाग ने शुरू की ई-असेसमेंट प्रक्रिया, टैक्सपेयर घर बैठे भेज सकेंगे नोटिस का रिप्लाई

Income Tax विभाग ने ई-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत अब इनकम टैक्स रिर्टन की फेसलेस स्क्रुटनी हो सकेगी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 07 Oct 2019 07:44 PM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 08:41 AM (IST)
Income Tax विभाग ने शुरू की ई-असेसमेंट प्रक्रिया, टैक्सपेयर घर बैठे भेज सकेंगे नोटिस का रिप्लाई
Income Tax विभाग ने शुरू की ई-असेसमेंट प्रक्रिया, टैक्सपेयर घर बैठे भेज सकेंगे नोटिस का रिप्लाई

नई दिल्ली, आइएएनएस। आयकर विभाग ने 58,322 रिटर्न के साथ ई-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मुहिम के जरिए विभाग का लक्ष्य पूरी तरह ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना है। साथ ही विभाग किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खात्मे, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चाहता है कि टैक्सपेयर एवं टैक्स ऑफिसर का आमना-सामना नहीं हो। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने सोमवार को ई-असेसमेंट केंद्र की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस प्रक्रिया का लक्ष्य फेसलेस स्क्रूटनी और इंसानी हस्तक्षेप को खत्म करना है।  

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पांडेय ने कहा कि विभाग अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम करता रहता है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर (एनईएसी) के पहले प्रमुख कृष्ण मोहन प्रसाद ने कहा कि जिन 58,000 से अधिक टैक्सपेयर्स के रिटर्न को ई-असेसमेंट के लिए चुना गया है, उनमें सभी श्रेणी के करदाता शामिल हैं। 

विभाग ने यह पहल ऐसे समय में की है, जब आयकर विभाग ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी वित्त वर्ष 2018-19 के असेसमेंट से जुड़ी सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। हालांकि, विभाग ने कुछ जटिल मामलों की एक सूची बनाई है। आयकर विभाग का कहना है कि इन मामलों का असेसमेंट पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही होगा। 

नई ई-असेसमेंट व्यवस्था के तहत असेसीज को आयकर विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिलेगा। अब से विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले किसी भी नोटिस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी नंबर होगा। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को एसएमसएस भी प्राप्त होगा। टैक्सपेयर इन नोटिसों का जवाब अपने घर या ऑफिस में तैयार करके एनईएसी द्वारा बताये गए ईमेल आईडी पर भेज सकेगा या बताये गए वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। आयकर विभाग ने करदाताओं की शिकायतों में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया है।


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