आइएलएंडएफएस के नौ पूर्व निदेशकों की संपत्ति बिक्री पर रोक
एनसीएलटी ने आइएलएंडएफएस के इन पूर्व निदेशकों से उनकी संपत्तियों का विवरण भी मांगा है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) ने नकदी के संकट से जूझ रही इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) के नौ पूर्व निदेशकों की संपत्ति बिक्री या उन्हें गिरवी रखने की गतिविधियों पर सोमवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इनमें कंपनी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी शामिल हैं।
एनसीएलटी ने आइएलएंडएफएस के इन पूर्व निदेशकों से उनकी संपत्तियों का विवरण भी मांगा है। इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का वक्त दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2019 को होगी। टिब्यूनल ने इन निदेशकों के अकाउंट्स फ्रीज करने की सरकार की मांग ठुकरा दी।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलय ने एनसीएलटी की मुंबई खंडपीठ में आइएलएंडएफएस ग्रुप के पूर्व प्रबंधन के इन निदेशकों के अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले सरकार ने कंपनी के पूर्व प्रबंधन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उसकी देखरेख का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था। सोमवार को दाखिल नवीनतम याचिका में सरकार ने अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए नामों की सूची में छह नाम और जोड़ दिए।