लेनदेन असफल होने पर बैंक तय समय पर पैसा रिफंड ना करे तो मिलता है हर्जाना, ना मिले तो यहां करें शिकायत
एटीएम ट्रांजेक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समयावधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों को रिफंड नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने अगर इस तरह का मुआवजा आपको नहीं दिया तो आप सीएमएस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिज़र्व बैंक ट्विटर पर 'RBI Says' नाम के ट्विटर हैंडल से समय-समय पर लोगों को बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी बातें बताता रहता है। इन दिनों आरबीआई के ग्राहक जागरुकता अभियान से अमिताभ बच्चन भी जुड़े हुए हैं। वे 'RBI Says ट्विटर हैंडल पर ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। इस ट्विटर हैंडल पर बुधवार को भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बताया है कि लेनदेन असफल होने पर ग्राहकों को क्या करना चाहिए।
अमिताभ ने बताया कि ट्रांसेक्शन सफल नहीं होने पर अगर एक निश्चित अवधि में बैंक डेबिट हुए पैसे वापस नहीं लौटाता है, तो हर्जाना मिलने का प्रावधान है। अगर बैंक यह मुआवजा ना दे, तो ग्राहक इसकी शिकायत सीएमएस पोर्टल पर कर सकते हैं।
अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में कहा, 'एटीएम ट्रांजेक्शन असफल होने पर, बैंक अगर एक निर्धारित समयावधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों को रिफंड नहीं करता है, तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने अगर इस तरह का मुआवजा आपको स्वत: नहीं दिया, तो आप आरबीआई के लोकपाल को सीएमएस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है- जानकार बनिए सतर्क रहिए।'
.@RBI Kehta Hai..
If the amount debited due to a failed transaction is not reverted to your account within a specified time, your bank would compensate you for the delay.#BeAware #BeSecure#rbikehtahai #StaySafehttps://t.co/mKPAIp5rA3" rel="nofollow @SrBachchan pic.twitter.com/lYiM6GAUy6— RBI Says (@RBIsays) October 7, 2020
ग्राहक अपने बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट होने पर आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। अमिताभ ने इससे पहले एक ट्वीट में सीएमएस पोर्टल के बारे में बताया था।
अमिताभ ने ट्वीट में लिखा था, 'अगर आपका बैंक आपको ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई दूसरी वित्तीय सेवा प्रदान करता है, जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और ना ही आपने इसकी मांग की थी, या फिर जिसकी महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में आपको पहले नहीं बताया गया हो, तो आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करने में संकोच न करें। यदि आप बैंक के जवाब से संतुष्ट न हों, तो आरबीआई के लोकपाल को लिखकर या आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई कहता है- जानकार बनिए सतर्क रहिए।'