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टैक्स बचाने के लिए SBI Tax-Saving FD ऑनलाइन कैसे खोलें? जान लें आसान तरीका

टैक्स बचाने के लिए एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम 2006 की सावधि जमा योजना काफी बेहतर विकल्प हो सकती है। इसके तहत सालाना अधिकतम 150000 रुपये राशि जमा की जा सकती है। इसकी न्यूनतम जमा सीमा 1000 रुपये है।

By Lakshya KumarEdited By: Published: Wed, 16 Mar 2022 10:59 AM (IST)Updated: Wed, 16 Mar 2022 03:06 PM (IST)
टैक्स बचाने के लिए SBI Tax-Saving FD ऑनलाइन कैसे खोलें? जान लें आसान तरीका
टैक्स बचाने के लिए SBI Tax-Saving FD ऑनलाइन कैसे खोलें? जान लें आसान तरीका

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बैंक 5 साल की अवधि के साथ टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट की पेशकश करते हैं, जिसका उपयोग निवेशक टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा ही एक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी हैं। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, कोई भी भारतीय निवासी, जिसके पास स्थायी खाता संख्या (PAN) है, वह एकल व्यक्ति के रूप में स्वयं के लिए या हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता की हैसियत से SBI टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकता है।

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एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम

एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 की सावधि जमा योजना में न्यूनतम जमा सीमा 1,000 रुपये है। इसके बाद निवेशक 100 रुपये के गुणकों में साल में अधिकतम 150,000 रुपये जमा कर सकता है। SBI की वेबसाइट पर लिखा है, 'न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है। उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।' 

न्यूनतम निवेश अवधि 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष है। 5 से 10 साल के बीच मैच्योर होने वाली SBI FD पर सामान्य निवेशकों को 5.5% की ब्याज दर मिलेगी और वरिष्ठ नागरिकों को 6.3% की ब्याज दल मिलेगी। गौरतलब है कि एसबीआई कर बचत योजना आयकर के अधिनियम 80सी के तहत कर लाभ प्रदान करती है।

SBI Tax-Saving FD ऑनलाइन कैसे खोलें?

  • क्रेडेंशियल का उपयोग करके एसबीआई नेट बैंकिंग लॉगिन करें।
  • 'सावधि जमा' टैब के अंतर्गत 'e-TDR/eSTDR FD' पर क्लिक करें।
  • आयकर बचत योजना के तहत e-TDR/ eSTDR पर क्लिक करें।
  • 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
  • खाता, राशि का चयन करें और नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें तथा सबमिट पर क्लिक करें।
  • फिर, 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें। 
  • अब अगले पेज पर आपको अपनी एसबीआई टैक्स सेविंग एफडी का विवरण मिल जाएगा।

अन्य जरूरी बातें

SBI की वेबसाइट के अनुसार, मियादी जमा की तारीख से 5 वर्षों की लॉक इन अवधि समाप्त होने से पहले मियादी जमा का नकदीकरण नहीं किया जा सकता। खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर नामिती / कानूनी वारिस, जमा राशि को परिपक्वता समय से पूर्व या बाद में, किसी भी समय आहरित कर सकते हैं।


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